गंगा जमुना मामले में पुलिस आयुक्त सहित अन्य को नोटिस
नागपुर समाचार : गंगा-जमुना के मामले में न्यायालय ने राज्य के गृह सचिव और पुलिस आयुक्त सहित लकड़गंज पुलिस स्टेशन के निरीक्षक को नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे ने दिया है।
गौरतलब है कि 25 अगस्त 2021 को पुलिस आयुक्त
अमितेश कुमार ने गंगा-जमुना इलाके को प्रतिबंधित करने
की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना को मुकेश
साहू ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में कहा
गया है कि इलाके को प्रतिबंधित करने से वीरांगनाओं के
सामने आजीविका का संकट आ गया है। ऐसे में मानधन
देने का प्रावधान किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई के
दौरान राज्य के गृह सचिव, पुलिस आयुक्त और लकड़गंज
पुलिस निरीक्षक को नोटिस दिया गया है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस आयुक्त ने अधिसूचना जारी कर संविधान के मूलभूत अधिकारों का
उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, अधिसूचना का क्रियान्वयन करते हुए रेड लाइट इलाके के अलावा बालाजी
मंदिर, बालाजी मंदिर चौक, सीमेंट रोड, चितेश्वर मंदिर,
जूनी मंगलवारी घास बाजार रोड, बाबा कमली शाह
दरगाह, मुख्य मार्ग, गंगा-जमुना लकड़गंज शारदा देवी
मंदिर, सीमेंट रोड, राधा स्वामी सत्संग, इतवारी, निकालस
मंदिर रोड, मनपा की चितेश्वर हिंदी प्राथमिक स्कूल,
हिंदूस्थान हाईस्कूल और लकड़गंज क्षेत्र को प्रतिबंधित कर
दिया गया है।