नागपुर समाचार : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एक फ़रवरी को देश का बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने आम जनता से लेकर विकास को लेकर कई बड़ी घोषणा की। इसी के साथ वित्त मंत्री ने देश भर में महानगर पालिका, नगर पालिका को लेकर बड़ी घोषण की है। जिसके तहत अब निजी कंपनियों के तर्ज पर मनपा बॉन्ड जारी कर बाजार से पैसे ले सकेंगी।
क्या होता है म्युनिसिपल बॉन्ड?
बॉन्ड को एक प्रकार से लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। बॉन्ड जारी कर इकाई या संस्था बाजार से पैसा जुटाती है। इन बॉन्ड जारी कर संस्था या इकाई बाजार से पैसा उधार के रूप में लेती है। एक निश्चित रिटर्न के साथ पैसा वापस करती है। जब भी देश में म्युनिसिपल या नगर निगम बॉन्ड जारी किये जाते हैं। इन बॉन्ड की खास बात यह है कि जब भी कोई निवेशक लंबी अवधि के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड को खरीदता है तो उसको अन्य बाजार की तुलना की में यहां अच्छा रिटर्न मिलता है। सरकार इन बॉन्ड को टैक्स फ्री रखती है।
सेबी ने जारी किए हैं नियम
निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेबी ने मुन्सीपल बॉन्ड को लेकर 2015 में दिशानिर्देश जारी किया था। सेबी का निर्देश यह था कि देश में वही मनपा और नगर पालिका अपना बॉन्ड ला सकती है, जिसने लगातार तीन वित्त वर्ष में नेटवर्थ पॉजिटिव रहा हो और कोई लोन डिफॉल्ट न किया हो। इसके अलावा बॉन्ड की रेटिंग BBB या इससे अधिक रही हो। अगर इनमें से कुछ भी नगर निगम के खिलाफ जाता है तो वह अपना बॉन्ड बाजार में नहीं जारी कर सकती है।