
नागपूर समाचार : सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं जो आज से लागू हो रहे हैं इनमें एक निर्णय दूध और शराब की दुकानों को खोलने के समय को लेकर भी किया गया है। निर्णय के तहत दूध की दुकान शाम 4:00 बजे तक खोलने और शराब की होम डिलीवरी रात 10:00 बजे तक करने की छूट है इस पर आम जनता सवाल उठा रही है लोगों का कहना है कि शराब जरूरी है, या दूध सभी के घरों में बच्चे हैं उन्हें कभी भी दूध की जरूरत पड़ सकती है। इस मौसम में अक्सर दूध खराब होने की आशंका रहती है सरकार को दूध की दुकानें खोलने के समय में ज्यादा छूट देने के साथ ही होम डिलीवरी की छूट देनी चाहिए।
जिला प्रशासन ने जरूरी चीजों की दुकान व स्थापनाओं को सोमवार से शाम 4:00 बजे तक खोलने की इजाजत दी है। इसके अलावा शराब की दुकान को शाम 4:00 बजे तक खुलेगी और रात 10:00 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे जो आदेश जारी हुआ है। उसके मुताबिक वाइन शॉप देसी शराब की दुकान बियर शॉपी से शाम 4:00 बजे तक शराब की बिक्री की जा सकती है बीयर बार में शाम 4:00 बजे तक 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ग्राहक बैठ सकेंगे इसके बाद रात 10:00 बजे तक वाइन शॉप बीयर बार, बीयर शॉपी से शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
वही दूध किराना दुकान व डेली नेट्स में दूध उपलब्ध रहता है इन्हें शाम 4:00 बजे तक ही खुला रहने की इजाजत है यह प्रतिबंध सोमवार 28 जून से लागू हो रहे हैं शनिवार और रविवार को शराब की बिक्री या होम डिलीवरी बंद रहेगी इस तरह सप्ताह में 2 दिन शराब की दुकान नहीं खुलेगी।