नागपुर समाचार : नागपुर में भी अब कुत्ता पालने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। मुंबई के वर्ली इलाके में एक रिहायशी इमारत की लिफ्ट से अपने पालतू कुत्ते को उतारते समय उसने लिफ्ट के एक व्यक्ति को काट लिया। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने कुत्ते के मालिक को दोषी करार देते हुए चार माह की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के सात साल बाद सुनाया गया। कोर्ट ने आरोपी पर ४ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
शिकायतकर्ता को इस घटना के कारण हुई पीड़ा की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती। हालांकि, उसे कुछ राहत जरूर मिलेगी, कोर्ट मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने आरोपी को जानवरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने और लापरवाही बरतने के आरोपों में दोषी करार देते हुए चार महीने की जेल की सजा सुनाई।
घटना १ फरवरी २०१८ को हुई थी। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, शिकायतकर्ता रामिक शाह अपने डेढ़ साल के बेटे और नौकर के साथ लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। उस समय पटेल ने कुत्ते को लेकर लिफ्ट में घुसने की कोशिश की। चूंकि बच्चा कुत्ते से डर रहा था, इसलिए शाह ने पटेल से इंतजार करने को कहा। लेकिन आरोपी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कुत्ते के साथ लिफ्ट में घुस गया। उस समय कुत्ते ने शाह के बाएं हाथ पर काट लिया। शाह ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ वर्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
आरोपी दया का पात्र नहीं
पुलिस ने इस मामले में पटेल के खिलाफ चार गवाहों के बयान दर्ज किए। साथ ही लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इस पर गौर किया। साथ ही जिस तरह से आरोपी ने कुत्ते को लिफ्ट में घसीटा। इससे पता चलता है कि कुत्ते के प्रति उसका व्यवहार उचित नहीं था, कोर्ट ने पटेल को उसके खिलाफ आरोपों में दोषी ठहराते हुए यह भी कहा। आरोपी को शिकायतकर्ता, उसके बेटे या किसी की परवाह नहीं थी।
लिफ्ट आम तौर पर इंसानों के इस्तेमाल के लिए होती हैं। इसके बावजूद आरोपी ने अपने पालतू कुत्ते को भी लिफ्ट में घसीटा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि वह अपनी सजा में दया का पात्र नहीं है।