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नागपुर समाचार : अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करना पड़ेगा भारी, देना पड़ेगा भारी-भरकम जुर्माना

अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करना पड़ेगा भारी, देना पड़ेगा भारी-भरकम जुर्माना

नागपुर समाचार : सब सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने और गंदगी करने वालों की खैर नहीं है। मनपा ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का तय कर लिया है। सोमवार को आयोजित बैठक में उपयुक्त राम जोशी ने मनपा की उपद्रव जांच टीम को सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने, कूड़ा फेंकने, थूकने पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसी के साथ 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी।

मनपा मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में लक्ष्मीनगर जोन प्रमुख संजय खंडारे, हनुमान नगर जोन के पवन डोंगरे, धंतोली जोन के नरहरि वीरकाड़े, नेहरूनगर जोन के नत्थू खांडेकर, गांधीबाग अंचल के सुशील तुपटे, सतरंजीपुरा अंचल के प्रेमदास तरवतकर, लकड़गंज जोन के सुधीर सुदके, आशीनगर जोन के संजय सोनोने, मंगलवारी जोन के नरेंद्र तुरकर मौजूद रहे।

बैठक में मनपा उपयुक्त जोशी ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए सड़कों और फुटपाथों पर कचरा फेंकने, थूकने, प्रदूषित करने, पेशाब करने के साथ-साथ प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने वाले दुकानदारों और नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। उपयुक्त ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए सहायता करने सहित स्वच्छ एप को डावनलोड करने का आवाहन भी किया। अगर कोई सड़क, फुटपाथ, खुले स्थान पर कूड़ा फेंकता है तो उसे इस प्रकार लगेगा जुर्माना 

संस्था जुर्माना (रुपयों में)……

  • व्यक्ति 100
  • दुकानदार 400
  • शिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लास 1000
  • डिस्पेंसरी, अस्पताल, पैथलैब आदि 2000
  • मॉल, रेस्तरां, लॉजिंग, बोर्डिंग होटल, सिनेमा हॉल, 2000
  • मंगल कार्यालय, कैटरर्स सर्विस प्रोवाइडर आदि
  • पशुओं को सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर 1000
  • वाहनों और जानवरों को धोने पर 1000
  • चिकन सेंटर, मटन विक्रेता 1000
  • उपयुक्त ने 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक कैरीबैग का इस्तेमाल करने वालों को जुर्माना लगाया जाएगा।
  • बहुत छोटे/खुदरा विक्रेता फुटपाथों, पक्की पत्थरों, ठेले पर व्यापार करने वालों 400
  • निर्माण/दुकान वाले व्यवसाइयों 2000

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