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नागपुर समाचार : जिले में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार, अफवाहों पर ध्यान न दें – जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद

नागपुर समाचार : जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें। यह अपील कुमार आशीर्वाद ने की है। उन्होंने तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और बिक्री प्रबंधकों के साथ बैठक कर जिले में ईंधन आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में ईंधन की कृत्रिम किल्लत पैदा न होने पाए। उन्होंने बताया कि मुंबई और अन्य रिफाइनरी केंद्रों से नियमित रूप से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति जारी है। ऐसे में नागरिक घबराकर अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें।

कंपनीवार ईंधन भंडार की स्थिति

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के जिले के ९९ पेट्रोल पंपों पर १२६५ किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध है, जो लगभग ४ दिन के लिए पर्याप्त है। वहीं १४९७ किलोलीटर डीजल का भंडार मौजूद है, जो करीब ३ दिन तक चलेगा। इन पंपों पर प्रतिदिन ३०१ किलोलीटर पेट्रोल और ४६८ किलोलीटर डीजल की बिक्री होती है। भारत पेट्रोलियम के जिले के १४३ पेट्रोल पंपों पर २४९४ किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध है, जो ६ दिन तक पर्याप्त रहेगा। वहीं ३८३० किलोलीटर डीजल का भंडार है, जो ४ दिन तक चल सकता है। इन पंपों पर प्रतिदिन ४१२ किलोलीटर पेट्रोल और ९३० किलोलीटर डीजल की बिक्री होती है।

इंडियन ऑइनल कार्पोरेशन के जिले के १३६ पेट्रोल पंपों पर १२८० किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध है, जो ५ दिन के लिए पर्याप्त है। वहीं २०५० किलोलीटर डीजल का भंडार है, जो करीब ४ दिन तक चल सकता है। इन पंपों पर प्रतिदिन २५५ किलोलीटर पेट्रोल और ५१० किलोलीटर डीजल की बिक्री होती है।

प्रशासन ने सुरक्षा उपायों के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि खेती कार्य के लिए किसानों को वाहन के अलावा कैन में भी डीजल दिया जा सकेगा। इसके लिए किसान को सातबारा या आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र दिखाने होंगे। एक किसान को प्रतिदिन अधिकतम ४० लीटर डीजल दिया जाएगा। साथ ही दुरुपयोग रोकने के लिए संबंधित वाहन की आरसी बुक का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। पेट्रोल पंपों पर भीड़ और विवाद की स्थिति से बचने के लिए स्थानीय पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पंपों पर सीसीटीवी व्यवस्था सक्रिय रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का पालन करना पेट्रोल पंप मालिकों और प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पेट्रोलियम नियम २०२२, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ और आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ के तहत दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आवश्यकता अनुसार और जिम्मेदारी के साथ ईंधन का उपयोग करें। वाहन की नियमित देखभाल, सही टायर प्रेशर और जरूरत पड़ने पर ही वाहन के उपयोग से ईंधन बचत में मदद मिल सकती है।