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नागपुर समाचार : हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन पर कार्रवाई का आरोप, संरक्षण दीवार तोड़ने से बढ़ा विवाद

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप, जमीन पर कार्रवाई से बढ़ा विवाद

नागपुर समाचार : शहर में भूमि विवाद का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें संबंधित प्राधिकरण पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता किशोर देशमुख ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि उनकी जमीन से जुड़े दो मामलों में एक ही विषय होने के कारण पूर्व में दिए गए निर्णय को आधार माना जाना था, जो उनके पक्ष में था। इसके बावजूद प्रकरण को लंबित रखने और भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है।

देशमुख के अनुसार, उन्होंने अपनी जमीन (खसरा क्रमांक 155/2) को सुरक्षित रखने के लिए सड़क किनारे टिन और लोहे के खंभों से घेराबंदी की थी। आरोप है कि संबंधित प्राधिकरण ने 17 मार्च 2026 को बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के यह संरक्षित दीवार तोड़ दी। इसके बाद 18 मार्च को कथित रूप से गलत खसरा नंबर (155/1, 71) के आधार पर नोटिस चस्पा कर शेष कुंपण को भी नुकसान पहुंचाया गया और उसे पूरी तरह हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले में उच्च न्यायालय नागपुर द्वारा 1 अप्रैल 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है, जिसके बावजूद कार्रवाई की गई, जो न्यायालय की अवमानना है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी इसी जमीन पर लिलाव रोकने के बावजूद निर्माण सामग्री रखी गई थी, जिस पर अवमानना का प्रकरण दर्ज है।

देशमुख ने पत्रकारों से इस मामले को गंभीरता से उठाने और न्याय दिलाने में सहयोग करने की अपील की है।