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नागपुर समाचार : NVCC ने भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के शहर में प्रवेश के नए आदेश को खारिज करने हेतु दिया प्रतिवेदन

नागपूर समाचार : हाल ही में नागपुर प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही भारी वाहनों के शहर में प्रवेश का नया आदेश दिया है। तद्हेतु विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर आॅफ काॅमर्स ने चेंबर के अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा के नेतृत्व में चेंबर के पदाधिकारियों व नाग विदर्भ ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल ने दि. 18 सिंतबर 2025 को नागपुर जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर से मुलाकात कर प्रतिवदेन देकर इस आदेश के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर पड़ने गंभीर व प्रतिकूल प्रभाव उनकी समस्याओं को बताकर आदेश रद्द हेतु निवेदन किया।

चेंबर के अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा ने कहा कि अधिकांश ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों कार्यालय नागपुर शहर स्थित है जिनका समय सुबह 10 बजे रात 8 बजे तक है। ऐसे में यदि रात 10 बजे के बाद ही गाड़ियाँ शहर में प्रवेश करेंगी तो क्या इन कार्यालयों को भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे शुरू रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जो कि व्यवहारिक नही है।

चेंबर के उपाध्यक्ष फारूक अकबानी ने कहा कि हिंगना, बगड़गंज व पीली नदी – यह तीनों औद्योगिक क्षेत्र शहर के अंदर आते है जहां प्रतिदिन 500 से 700 गाड़ियों का आवागमन होता है। No Entry के कारण इन गाड़ियों को शहर की सीमाओं के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा जिसके कारण नाकों पर यातायात अवरोध व दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढें़गी। कलमना मार्केट में प्रतिदिन 200 से अधिक गाड़ियों से फल व सब्जियां आती है यदि No Entry के कारण यह गाड़ीया शहर के बाहर रोकी गयी तो उनमें लाया गया माल खराब हो जाएगा, जिससे व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को हानी होगी।

चेंबर के सहसचिव राजवंतपाल सिंग तुली ने कहा कि रात 10 बजे के बाद यदि कोई भारी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसे सर्विस सेंटर तक ले जाने के लिए टो-व्हेन उपलब्ध नहीं होगीं, जिससे सुरक्षा संचालन संबंधी दिक्कते उत्पन्न होंगी। दिन मे गाड़ियों के शहर में प्रवेश से कई लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। यदि गाड़ियां केवल रात में शहर में प्रवेश करेंगी तो, इन लोगों को रोजगार छिन जाएगा। बेरोजगारी एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि की भी संभावना है। प्रायः देखा गया है कि पुलिसकर्मी कुछ विशेष ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों को ही प्रवेश करने की अनुमति देते है, जिससे भष्ट्राचार को बढ़ावा मिलता है।

चेंबर के PRO सीए हेमंत सारडा ने कहा कि रात में गाड़ियों के प्रवेश के बाद उन्हें खड़ा करने की व्यवस्था, सामान खाली करने हेतु लेबर की उपलब्धता तथा उनके दुगने-तिगुने भुगतान की समस्या ट्रांसपोर्टरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी।

अतः चेंबर नागपुर प्रशासन से निवेदन करता है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुये भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के प्रवेश संबंधी नए आदेश को रद्द कर पूर्व आदेश को यथावत रखते हुये ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को राहत देना चाहिए।

जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर ने चेंबर प्रतिवेदन को गंभीरतापूर्वक ध्यान से सुना और नागपुर के ट्राफीक डीसीपी श्री लोहित जी मतानी से फोन पर चर्चा कर इस संबंध में चर्चा की। 23 सिंतबर 2025 को इस नो एंट्री के आदेश पर सहमती बनाने के लिए पुलिस विभाग व व्यापारियों की सभा में चेंबर के पदाधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा किया।

इस अवसर पर सर्वश्री – चेंबर के कार्यकारणी सदस्य – राकेश गांधी, विशेष आमंत्रित हरमनजीत सिंग बावेजा, नाग विदर्भ ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष – सतीष गेंगर, उपाध्यक्ष – शेख हसन, सचिव – चेतन शाह, सदस्य – राजेश शाहु, नदीम शेख, रजिक खान, शोएब शेख, गोलु होरा, अनिल सारडज्ञ, राजेश आमटे, अशोक बम्ब, मोहन जैन, एस के शोएब, सुभान शेख उपस्थित थे।

यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा ने दी।

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