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नागपुर : खुली मिठाईयों पर भी एक्सपायरी डेट अनिवार्य 

खुली मिठाईयों पर भी एक्सपायरी डेट अनिवार्य 

नागपुर : मिठाई की दुकान में ट्रे पर या डिब्बे पर अब मिठाई किस तारीख तक उपयोग की जा सकती है या उसकी एक्सपायरी डेट क्या है ? कब तक वह खाने योग्य है ? यह तारीख दर्ज करना अन्न व औषधि प्रशासन ने अनिवार्य किया है। अन्न सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्थानीय मिठाई की दुकानों पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसे एक अक्टूबर से लागू किया गया है। इसके तहत मिठाई विक्रताओं ने मिठाई के लिए बेस्ट बिफोर डेट तारीख प्रदर्शित करना जरूरी है।

अब तक, पैकेज फूड या मिठाई के पैकेट पर एक्सपायर्ड डेट का उल्लेख करना अनिवार्य था। हाल में ओपन-एयर डेजर्ट में फूड पॉइजनिंग की खबरें आई हैं। इसके कारण सरकार ने बाजार में खुलेआम बेची जाने वाली मिठाइयों के ट्रे या बर्तनों पर समाप्ति तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। डिब्बाबंद खाना कब बनता है या कितने दिनों तक खाने लायक होता है, यह उपभोक्ता नहीं जानते। बासी भोजन करने से विषबाधा हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रे में रखे अन्न पदार्थ की विक्री करते उसमे अंतिम तारीख लिखने से विक्रता खराब मिठाई बेच नहीं सकेंगे।

 

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