नागपुर समाचार : मनपा की ओर से बकायादारों को सम्पत्ति कर अदा करने के लिए कई बार योजनाएं चलाई गई। यहां तक कि बकाया भरने पर सम्पत्ति कर के साथ लगाए गए जुर्माना की राशि में छूट देने की भी घोषणा की गई। तमाम प्रयासों के बावजूद बकायादारों की ओर से आवश्यकता अनुसार प्रतिसाद नहीं मिल पाया। समय के भीतर कर अदा करने पर सामान्य कर में भी छूट की घोषणा की गई किंतु बकायादेरों की ओर से इसे भी गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसे में अब मनपा के सम्पत्ति कर विभाग ने कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हनुमाननगर जोन ने अभी से बकायादारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
१३ वर्षों से अधिक समय से बकाया हनुमाननगर जोन की ओर से हुड़केश्वर में बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां गृह निर्माण संस्थाओं द्वारा लोगों को भूखंड तो बेचे गए लेकिन सम्पत्ति कर अदा नहीं किया गया। सम्पत्ति धारकों पर लगभग १३ वर्षों से अधिक समय से बकाया चल रहा है। सम्पत्ति धारकों को इसके पूर्व कई बार नोटिस के बावजूद बकाया अदा नहीं किया गया। अब बकाया अदा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि बकाया नहीं भरा गया तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी जोनल कार्यालय की ओर से दी गई।
१५ दिन का दिया अल्टीमेटम
जिन सम्पत्ति धारकों की स्थायी सम्पत्ति जब्त की गई है उन्हें १५ दिन के भीतर बकाया भरने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। २१ दिनों के भीतर बकाया अदा नहीं करने पर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ के प्रावधानों के अनुसार जब्त सम्पत्ति की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि से बकाया वसूल किया जाएगा। मनपा की इस चेतावनी से बकायादारों में हड़कंप मच गया है।