नागपुर समाचार : नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक में हुए १५४ करोड़ रुपये के घोटाले में सावनेर से कांग्रेस विधायक सुनील केदार को दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने जिला मध्यवर्ती बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, केतन शेठ, तत्कालीन बैंक मैनेजर अशोक चौधरी को भी दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त मुख्य जूडिसियल न्यायाधीश ज्योति पेखाले-पुरकर ने यह आदेश आज पारित किया है। इस निर्णय से जिले की राजनीति में खलबली मच गई है। जब यह घोटाला हुआ तब सुनील केदार बैंक के अध्यक्ष थे। इस मामले में कुल ११ आरोपी थे। ९ लोगों के खिलाफ धारा ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-बी तथा ३४ के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले में दोषा पाए गए लोगों में विधायक सुनील केदार के अलावा अशोक नामदेव चौधरी, केतन कांतिलाल शेठ, सुबोध चंद्रदयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, अमित सीतापति वर्मा का समावेश है।
सीआईडी के अधीक्षक किशोर बेले ने इस घोटाले की जांच कर २२ नवंबर २०२२ को दोषारोपण पत्र पेश किया था। विभिन्न कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब इस मामले में न्यायाधीश ज्योति पेखाल-पुरकर ने फैसला सुनाते हुए केदार व अन्य को दोषी करार दिया है। इस मामले की ओर राज्यभर के लोगों की निगाहें लगी हई थीं क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में सुनील केदार मंत्री थे। इस मामले को दबाए जाने के आरोप भी लग रहे थे लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। अब सुनील केदार को क्या सजा सुनाई जाती है, इस पर नजरें लग गई हैं।



