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नागपुर : महाराष्ट्र सरकार भी केन्द्र सरकार की तरह राज्य में उपभोक्ता कानून बनाए

सिविल लाइन स्थित NVCC कार्यालय उपभोक्ता दिन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ

नागपुर : “राष्ट्रीय उपभोक्ता दिन” दोपहर 12:00 बजे सिविल लाइन स्थित NVCC कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से यह मांग की गई कि, उपभोक्ताओं के हितो को सुरक्षित रखने के लिऐ केन्द्र सरकार द्वारा 2018-19 के क़ानून की तरह अपनाभी नया उपभोकता कानून बनाए। 

क्योंकि 1986 में जब पूरे भारत वर्ष में उपभोक्ता सरंक्षण कानून लागू किया गया था, तब भी अन्य राज्यों की तरह ही तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिऐ संविधान के तहत अपना कानून लागू किया था. अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद AICWC की मांग है कि, अब भारत में नया उपभोक्ता कानून लागू हो गया है. तो महाराष्ट्र सरकार भी अब देरी न करें यह मांग AICWC की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नागपुर में 24 दिसंबर उपभोकता दिन कार्यक्रम में AICWC के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया, कार्याध्यक्ष प्रतापजी मोटवानी, राष्ट्रीय महासचिव देवेन्द्र तिवारी, माधुरी केदार, महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर भादांगे, विदर्भ अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, महिला विदर्भ अध्यक्ष श्रीमती ज्योति द्विवेदी, विदर्भ सचिव श्री राहुल शर्मा, दिलीप नरवादिया ने की है। 

24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण कानून पूरे देश में लागू किया गया था, इस संदर्भ में वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2018-19 को पूरे देश में लागू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, के लिए धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया। 

विदर्भ नागपुर के साथ साथ छिंदवाड़ा (म.प्र) के अध्यक्ष अखिलेश चौहान, सचिव कमलेश मालवी, एड शरद मालवीया भी आए थे। संचालन ज्योति जनबंधु ने किया तथा आभार प्रदर्शन रंजीता नवगरे ने व्यक्त किया।

कार्यक्रम में अश्विन मेहादिया, प्रताप मोटवानी, देवेन्द्र तिवारी, डॉ जी. ई चरडे ,रमेश लालवानी, जगदीश नरड, राहुल शर्मा, ज्योति द्विवेदी, शीतल नंदनवार, नरेश निमजे, यशवंत इटनकर, विनायक देशमुख, सुनिलदत्त पांडेय, सुनीता पांडेय, रवि गाडगे पाटिल, जी. पी कलंबे, इत्यादि अनेक उपभोकतागण उपस्थित रहे।

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