नागपुर समाचार : नागपुर पुलिस ने एक सख्त निर्देश जारी किया है जिसमें नागरिकों को बिना पूर्व अनुमति के सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना न खिलाने की चेतावनी दी गई है। पुलिस आयुक्त डॉ. रविंदर कुमार सिंघल द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय निवासियों की ओर से की गई अनेक शिकायतों के बाद लिया गया है , जिनमें आवारा कुत्तों के कारण परेशानी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल थीं , खासकर शहर के कई हिस्सों में बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों पर इसका असर पड़ रहा है।
महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 44 के तहत जारी यह नोटिस 25 अगस्त, 2025 को प्रभावी हुआ और इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
अधिसूचना के अनुसार, नागरिकों को आवारा कुत्तों को केवल नागपुर नगर निगम (एनएमसी) द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित स्थानों पर ही भोजन देने की अनुमति है। सड़कों, फुटपाथों या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में कुत्तों को भोजन देना सख्त वर्जित है और उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।