नागपुर समाचार : शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक और सड़क हादसों की समस्या को देखते हुए यातायात विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। 8 सितंबर से नागपुर शहर में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ट्रक, ट्रेलर, डंपर, कंटेनर और अन्य भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही इन वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस दौरान शहर से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों को आउटर रिंग रोड का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यदि कोई वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम फिलहाल लगभग एक माह के लिए लागू रहेगा।
यातायात विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में भारी वाहनों से हुई 422 दुर्घटनाओं में 457 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 550 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए यह निर्णय नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
हालांकि, दूध, पेट्रोल-डीजल, गैस, केरोसिन जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन, अग्निशमन दल, सेना व पुलिस के वाहन, शासकीय कार्य हेतु चलने वाले वाहन तथा सार्वजनिक परिवहन वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले यातायात विभाग ने ट्रैवल्स बसों के प्रवेश पर भी रोक लगाई थी। अब ट्रकों और भारी वाहनों पर लगी पाबंदी से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने और नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।